मित्राे अप्रशिक्षत शिक्षक जो शासकीय एवं प्राईवेट स्कूलो में बिना डीएड के पढा रहे है उनको लिये डीएड करने के लिये 4500 रू शुल्क निर्धारित किया है। जिसकी अंतिम दिनॉक 15 सितम्बर है।
शिक्षा के अधिनियम के अनुसार 2019 तक सभी शासकीय एवं प्राईवेट शिक्षको को डीएड करना अनिवार्य है। उक्त प्रवेश में वे हीअभ्यार्थी ही पात्र होगे जो 2010 तक अनुभव रखते है‚ उन शिक्षको के अनुभव की सूची राज्य सरकार के पास पहले से ही उपलब्ध है। वेरीफिकेशन के समय आपका सत्यापन कराया जावेगा।
विस्तृत जानकारी के लिये उक्त विडियो पर क्लिक करें।
https://www.youtube.com/watch?v=XFFhGOITBEQ

