ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट केंद्र व राज्य की नौकरियों व कोर्सेस में 10 प्रतिशत आरक्षण –
भारत सरकार की सेवाओं एवं शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजाेर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन, रिजर्वेशन फॉर इकोनाॅमिकली वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) के तहत मप्र में इसके लिए जारी विशेष प्रोफॉर्मा में सटिर्फिकेट नहीं बनाए जा रहे थे। सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टरों को इस आधार पर आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। यह प्रमाणपत्र अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) और तहसीलदार द्वारा बनाए जा सकते हैं।
केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो मापदंड तय किए हैं, उसमें एक हजार वर्गफीट या उससे बड़ा फ्लैट वाले व्यक्ति को पात्र नहीं माना जाएगा, जबकि राज्य सरकार ने एक हजार वर्गफीट को बढ़ाकर 1200 वर्गफीट कर दिया है। यानी यहां पर 1100 वर्गफीट का फ्लैट होने पर भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। केंद्र ने निगम क्षेत्र में आवासीय 100 वर्गफीट या उससे बड़ा प्लॉट होने पर सर्टिफिकेट का पात्र नहीं माना है, जबकि प्रदेश में 1400 वर्गफीट में मकान बने होने पर यह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
अभ्यार्थी को राज्य सरकार द्वारा जारी मापदंड के तहत बना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लाना होगा। केंद्र सरकार के मापदंड पर बना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान्य नही है।