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Kamgarsetu Self Online Form 2021

ग्रामीण कामगार सेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.शासन

केवल ग्रामीण संवर्ग हेतु

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब वर्ग के प्रवासी श्रमिक/ लघु व्यापारी को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्धर कराई जायेगी। योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र के पुराने उद्यमों एवं प्रवासीय श्रमिकों के लिए नवीन उद्यम स्थाापित करने हेतु देय होगा। ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को नवीन व्यवसाय स्थापना हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षिण संस्थान (आरसेटी) के माध्यम से उद्यमिता विकास (ईडीपी) प्रशिक्षिण कराया जाना है | प्रशिक्षिण उपरान्त व्यवसाय स्थापना हेतु बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा |
  • पात्रता आयु : १८ - ५५ वर्ष | 
            आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख/सामग्री 
            आधार नंबर 
            आधार से लिंक मोबाइल नंबर 
            समग्र नंबर बैंक खाता क्रमांक
            बैक का आईएफएससी कोड 
  • इच्छुक आवेदक स्ट्रीट वेंडर पोर्टल पर "पंजीयन करे" विकल्प से पंजीयन प्रारंभ करें। 
  • मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें एवं उसकी प्रविष्टि कर ग्रामीण पथ विक्रता चुनें। 
  • अपना आधार नम्बर प्रविष्ट करें ओैर आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट कर स्वयं का सत्यापन करें। 
  • आधार से मोबाइल लिंक नही होने की स्थि‍ति में किसी कियोस्क पर बायोमेट्रिक माध्यम से आधार सत्याापन करा सकते हैं। 
  • आधार सत्यासपन उपरांत समग्र नम्बर की प्रविष्टि करें। समग्र नम्बर सही होने पर 
  • परिवार के सदस्यों का विविरण स्वतः आ जाएगा। परिवार के सदस्यों का समग्र से प्राप्त विवरण में उन सदस्‍यों को चुनें जो आपके व्यवसाय में सहयोग करते हैं। 
  • आपने वांछित व्यएवसाय के बारे में अन्य जानकारी प्रदान करें और भरी हुई जानकारी सबमिट करें। 
  • घोषणा के बिन्दुओ को चेक करें एवं अपना आवेदन सबमिट करें। 
  • आवेदन सबमिट करने के बाद पावती प्राप्त होगी जिसे प्रिंट कर/स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें। सा‍थ ही आपके मोबाइल पर आवेंदन क्रमांक सहित पावती के रूप में प्राप्त् होगा। 
  • आपके द्वारा प्रस्तुरत आवेदन का संबधित ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सत्या्पन कराया जाएगा। जानकारी सही प्राप्ता हो जाने पर आपको परिचय पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। 
  • सत्यापन के दौरान विसंगति जाने पर सुधार का एक अवसर दिया जाएगा। जिसकी सूचना SMS से दी जाएगी। त्रटि सुधार के लिए पोर्टल पर "अपडेट करे" विकल्प की सहायता से मोबाइल नंबर ओटीपी प्रविष्ट कर आवश्यक संशोधन करें। 
  • पथ विक्रेता के रूप में पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किए जाने की सूचना SMS के माध्यरम से भी दी जाएगी एवं दोनों अभिलेखों का लिंक भी भेजा जाएगा जिससे पथ विक्रेता स्व्यं डाउनलोड कर सकेंगे।

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