1. मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना 2.मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना 3.मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना की पूर्ण जानकारी के लिये Read more पर क्लिक करें।
1. मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना
प्रभावित परिवार मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी हो। परिवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो। बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हो जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन पाने की पात्रता हो। ऐसे बालक/बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उस से कम है, परन्तु स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक, इनमे से जो भी कम हो और जिनके- माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो| माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दुसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है| "कोविड-19 से मृत्यु" का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक की अवधि में हुई |
2.मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना
दिवंगत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट की प्रति नियोजन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र (केवल आउटसोर्स सेवायुक्त की स्थिति में) मृतक सेवायुक्त का पहचान प्रमाण (स्व प्रमाणित प्रति) कोई भी एक ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड कार्यालय का पहचान पत्र वोटर आई. डी. या अन्य कोई पहचान पत्र की प्रति अपलोड की जाने वाली फाइल का साइज़ 700 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और केवल JPG/PDF फाइल अपलोड की जा सकती है| परिवार के सदस्यों (दावेदार) से सम्बंधित दस्तावेज सदस्य का फोटो पहचान प्रमाण (स्व प्रमाणित प्रति) कोई भी एक- ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड राशन कार्ड वोटर आई. डी. या अन्य कोई पहचान पत्र की प्रति मृतक एवं सदस्य के मध्य संबंधो का पहचान प्रमाण(स्व प्रमाणित प्रति) अपलोड की जाने वाली फाइल का साइज़ 700 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और केवल JPG/PDF फाइल अपलोड की जा सकती है|