आपने अब तक अपने पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं कराया है, तो आपको जल्द ही ऐसा कर लेना चाहिए. दरअसल, 31 मार्च, 2022 तक पैन और आधार को लिंक नहीं करने की स्थिति में आपको इनकम टैक्स नियमों के अनुसार 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234H के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति पैन और आधार को लिंक नहीं कर पाता है, तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना लेट फीस के रूप में देना होगा. पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है. सेक्शन 234H को फाइनेंस एक्ट 2021 द्वारा पेश किया गया था और यह 1 अप्रैल, 2021 से लागू है. आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत, पैन और आधार नंबर को लिंक करना अनिवार्य है
ऐसे करें पैन को आधार से लिंक-
- इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा और अगर पहले से नहीं किया है तो उस पर रजिस्टर करें.
- आपका पैन (PAN) ही आपकी यूजर आईडी होगी. आप यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तारीख डालकर लॉग इन कर सकते हैं.
- इसके बाद, एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जो आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए होगी. अगर पॉप अप विंडो नहीं खुली तो
- आप मेनू बार में ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ पर जाकर ‘लिंक आधार’ पर क्लिक कर सकते हैं.
- पैन के अनुसार, नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे डिटेल का उल्लेख पहले से वहां मिलेगा. अपने आधार और पैन कार्ड की जानकारी को वेरिफाई करें.
- अगर डिटेल मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “Link Now” बटन पर क्लिक करें. इसके बाद, एक पॉप-अप मैसेज आएगा, जिसमें आपको यह बता दिया जाएगा कि आपका आधार पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है.
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LAST DATE 31/03/2022